Chhattisgarh News: भूपेश सरकार अब महिला कोष ऋण योजना में महिलाओं को छह लाख तक का ऋण देगी। अभी तक यह राशि चार लाख रुपये थी।
Raipur News: महिला कोष ऋण योजना के तहत अब भूपेश सरकार महिलाओं को 6 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराएगी। यह रकम कभी चार लाख रुपये थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के संकल्प के बाद राज्य सरकार ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। 2 मई को रायपुर के साइंस कॉलेज स्टेडियम में आयोजित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मितानिनों के प्रशंसा सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने महिला संगठनों को 6 लाख रुपये के ऋण की पेशकश की और महिलाओं के लिए ऋण स्वीकार करने के पात्रता नियमों को सरल बनाया। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।
महिला संगठन जो पहली बार ऋण लेते हैं और उसे पूरी तरह चुकाते हैं, वे अब छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना के तहत 4 लाख रुपये के बजाय अधिकतम 6 लाख रुपये के लिए पात्र होंगे। रुपये के ऋण के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूहों से ऋण प्राप्त करने के 6 माह बाद 4 से 6 लाख रुपये का ऋण 60 मासिक किस्तों में चुकाना होगा। फिर, केवल नियमित भुगतान करने वाले लाभार्थी ही ऋण लाभ के लिए पात्र होंगे।
सक्षम योजना की शर्तों को किया गया शिथिल
इसके अलावा, सक्षम योजना के लिए योग्यता आवश्यकताओं को संशोधित किया गया है। महिला लाभार्थी की ऋण पात्रता परिवार की वार्षिक आय के बजाय उसकी व्यक्तिगत वार्षिक आय से निर्धारित की जाएगी। पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपये के बजाय 2 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाली महिला ऋण के लिए पात्र होगी। गौरतलब है कि महिला कोष की ऋण योजना एवं सक्षम योजना। महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए उन्हें 3 की कम वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस वित्तीय वर्ष में महिला निधि का बजट लगभग दस गुना बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके अलावा, नई कौशल्या समृद्धि योजना के लिए 25 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।