Chhattisgarh News: 31 अक्टूबर टक पंजीयन करा लें किसान, इन्हे बना सकता किसान नॉमिनी… और इन बातो का ध्यान रखना होगा..

Chhattisgarh News: नामिनी से लेकर किसानों से भी आधार कार्ड के जरिए होगी खरीदी। दामाद, बेटी, बहू, सगे भाई, बहन व अन्य करीबी रिश्तेदार को रख सकते हैं नामिनी।

Chhattisgarh News: राजधानी समेत पूरे प्रदेश में धान खरीद के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। किसान इस योजना के तहत 31 अक्टूबर तक नामांकन करा सकते हैं। साथ ही नई व्यवस्था से सिर्फ बायोमेट्रिक से ही निबंधन और धान खरीद करने का आदेश जारी किया गया है। किसानों को एक नामांकित व्यक्ति का विकल्प भी दिया गया है, ताकि उनकी अनुपस्थिति में, उनका नामांकित व्यक्ति आसानी से कृषि उपज बाजारों में धान बेच सके। नई व्यवस्था के तहत किसान अधिकतम पांच उम्मीदवारों को चुन सकते हैं जो उनकी अनुपस्थिति में धान बेच सकेंगे। इसमें उसकी मां, पिता, जीवनसाथी, पत्नी, बेटा, दामाद, बेटी, बहू, सगा भाई, बहन और अन्य करीबी रिश्तेदार शामिल हैं।

इन सभी रिश्तेदारों के अलावा किसान किसी अन्य को नॉमिनी नियुक्त नहीं कर सकेगा। बिचौलियों से बचने और धान की खरीद-बिक्री में हर साल होने वाली धांधली को देखते हुए यह नई व्यवस्था लायी गयी है।

आधार कार्ड जरूरी

यदि किसान किसी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य को अपने नामांकित व्यक्ति के रूप में नामित करता है, तो उसे अपना आधार कार्ड प्रदान करना आवश्यक होगा। वहीं, कृषि उपज मंडी में धान उपार्जन से पहले बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा; इसके बाद ही अभ्यर्थी धान बेच सकेंगे। इसके अलावा किसानों के लिए भी यही व्यवस्था लागू होगी।

पंजीयन के लिए यह दस्तावेज जरूरी

– ऋण पुस्तिका

– बी-1

– आधार नंबर

– पासबुक की छायाप्रति

संशोधन के लिए 30 सितंबर तक आवेदन

आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद ही किसान बेचने का हकदार होगा। सहकारी संस्था किसानों के दस्तावेजों का मूल्यांकन एवं सत्यापन कर एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन करेगी। पंजीकरण संशोधन आवेदन 30 सितंबर तक समिति के समक्ष दाखिल किया जाना चाहिए। पंजीकृत फसलों या रकबों का नवीन पंजीयन एवं संशोधन 31 अक्टूबर तक करना होगा।