Election 2023: रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर राेक, रायपुर के दुर्गा पंडालों में प्रत्याशी नहीं कर पाएंगे चुनावी प्रचार

नवरात्र के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही असामाजिक तत्वों अथवा अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थानों में देने अपील की गई।

Raipur News: 15 तारीख से शुरू होने वाले नवरात्र महोत्सव को लेकर प्रशासन ने सभी डीजे-धुमाल संचालकों, गरबा आयोजकों और दुर्गा समितियों के सदस्यों की बैठक ली। बैठक में एएसपी लखन पटले ने कहा कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता को देखते हुए पंडालों में चुनाव प्रचार नहीं किया जायेगा। अनाधिकृत एवं असामाजिक तत्वों से सुरक्षा के लिए समितियों को यथासंभव पंडाल में कैमरे लगाने का सुझाव दिया गया। पंडाल का निर्माण किसी सार्वजनिक स्थान या सड़क के आसपास नहीं किया जाएगा। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक धीमी आवाज में डीजे, माइक, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन रात 10 बजे के बाद इस्तेमाल करने पर कार्रवाई होगी।

सार्वजनिक स्थान पर डीजे, धुमाल जैसे तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हुए कोई पाया गया तो जब्ती व जब्ती की कार्रवाई की जायेगी।

गरबा व दुर्गा पंडालों में बजेंगे धार्मिक गाने

केवल दशहरा और दशहरा के अगले दिन तक ही दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की अनुमति होगी। रासगरबा और डांडिया जैसे आयोजनों में केवल परिवार या जोड़ों के साथ यात्रा करने वालों को पास के माध्यम से प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त स्वयंसेवकों की भी व्यवस्था करें। रासगरबा और डांडिया जैसे आयोजनों और दुर्गा माता पंडालों में केवल धार्मिक गाने बजाने की अनुमति होगी।

ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति

मूर्ति आगमन, स्थापना एवं विसर्जन के दौरान न्यायालय एवं शासन के निर्देशानुसार केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। कार्यक्रम स्थल पर विद्युत विभाग से अस्थाई कनेक्शन लेना होगा। नवरात्र के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। असामाजिक तत्वों या हथियार चलाने वाले लोगों की जानकारी संबंधित थाने को देने की भी अपील की गयी।