“Dual Citizenship” पर क्या बोले विदेश मंत्री जयशंकर, भारतीयों को दोहरी नागरिकता देना क्यों चुनौतीपूर्ण ?

विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि विदेश में रहने वाले भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने में कई चुनौतियाँ हैं, हालाँकि, इस मामले पर बहस अभी भी जारी है।

New Delhi: केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चेन्नई में एक कार्यक्रम में कहा कि विदेशों में बसे भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने में कई चुनौतियाँ हैं। उन्होंने बताया कि ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (OIC) अभियान मांग को पूरा करने की दिशा में एक कदम है, हालांकि, दोहरी नागरिकता पर बहस “अभी भी जीवित है”। किन देशों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जानी चाहिए, ”जयशंकर ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित TAKEPRIDE 2023 शिखर सम्मेलन में उद्यमियों के साथ बातचीत करते हुए कहा। उनकी यह प्रतिक्रिया तब आई जब शिखर सम्मेलन में एक प्रतिभागी ने विदेशों में बसे भारतीय उद्यमियों के लिए व्यापार करने में आसानी पर सवाल उठाया।

दोहरी या एकाधिक नागरिकता क्या है?

दोहरी या एकाधिक नागरिकता एक ही समय में दो या दो से अधिक राष्ट्रीयताओं वाले व्यक्ति को कानूनी दर्जा प्रदान करती है। दोहरी नागरिकता एक व्यक्ति को दोनों देशों के राजनीतिक कार्यों में पूरी तरह से भाग लेने और यात्रा करते समय वीज़ा आवश्यकताओं से छूट का आनंद लेने के साथ-साथ स्वचालित वर्क परमिट प्राप्त करने की अनुमति देती है। वे दोनों देशों के पासपोर्ट भी रख सकते हैं और वहां के अन्य नागरिकों की तरह ही समान रूप से सामाजिक और कानूनी अधिकारों का आनंद ले सकते हैं। कुछ देशों में दोहरे नागरिक के रूप में प्राप्त अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध हैं। राष्ट्र दोहरी राष्ट्रीयता रखने की अनुमति देते हैं।

भारत में दोहरी नागरिकता

भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को एक साथ दूसरे देश की नागरिकता रखने की अनुमति नहीं देता है। हालाँकि, भारत सरकार भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) के लिए OIC कार्यक्रम चलाती है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा अन्य देशों में चले गए हैं। एक ओसीआई कार्डधारक भारत में बहुउद्देश्यीय और बहु-प्रवेश का लाभ उठा सकता है। उन्हें भारत आने के लिए आजीवन वीज़ा सुविधा भी मिल सकती है, और पीआईओ कार्ड धारकों के विपरीत, कुछ शर्तों को पूरा करने पर भारतीय नागरिक बनने का विशिष्ट अधिकार भी हो सकता है। हालांकि, ओसीआई के पास भारत में मतदान का अधिकार नहीं होगा। वे देश में किसी विधायी या संवैधानिक पद के लिए चुनाव भी नहीं लड़ सकते।