DURG BREAKING News: दुर्ग जिले में लगा लाउड स्पीकर एवम तेज आवाज वाले यंत्रों पर बैन, कलेक्टर मीणा ने दिया ऑर्डर

छात्रों की परीक्षा को देखते हुए यह फैसला किया गया है। प्रतिबंध 30 जून तक प्रभावी रहेंगे। व्यक्तिगत मानक निर्धारित हैं। दो छोटे बक्सों को 14 घंटे तक खेलने की छूट के लिए नगर निगम या बसपा प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।

DURG BREAKING News: दुर्ग जिले में लगा लाउड स्पीकर एवम तेज आवाज वाले यंत्रों पर बैन, कलेक्टर मीणा ने दिया ऑर्डर

Durg: दुर्ग जिला प्रशासन ने छात्रों की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अहम फैसला लिया है। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने तेज आवाज वाले वाद्य यंत्रों (डीजे) के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। डीएम के आदेश के अनुसार बिना अनुमति के तेज आवाज वाले यंत्र (डीजे) का प्रयोग करने वालों को 30 जून 2023 तक परिणाम भुगतने होंगे। परीक्षाओं के चलते स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में रात के समय लाउडस्पीकर लगाने पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर दुर्ग ने जिले में यह आदेश 30 जून 2023 तक के लिए लागू कर दिया है |

यदि यह 5 डीबी (ए) से अधिक प्रदूषण का उत्सर्जन करता है तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा। यदि लाउड स्पीकर, ध्वनि प्रवर्धक उपकरण, या ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाता है, तो इसकी सीमा क्षेत्र के ऊपर 10 डेसिबल होनी चाहिए। परिवेश शोर पैमाने। (ए) या 75 डीबी (ए)।

यह निजी उपयोग के लिए दो छोटे बक्सों के साथ सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। उसे केवल यह याद रखने की आवश्यकता है कि जिस स्थान पर वह आयोजित कार्यक्रम में ध्वनि बजा रहा होगा, उसके लिए सक्षम प्राधिकारी या विभाग (नगर निगम या बसपा प्रशासन) से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

देखिये आदेश की कॉपी :-