नाबालिग के दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को न्यायालय ने 20 वर्ष सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना खुर्सीपार थाना क्षेत्र में हुई थी।
Bhilai News: रेप के दोषी युवक को कोर्ट ने 20 साल की कड़ी सजा और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना खुर्सीपार थाने के पास की है। इस संबंध में खुर्सीपार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। पुलिस ने धारा 363 की रिपोर्ट दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस को पूछताछ के दौरान धरसींवा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले कुनरा गांव के 22 वर्षीय निवासी राजू बारले के घर से युवती मिली। पूछताछ के दौरान, पीड़िता ने अधिकारियों को बताया कि वह इससे जुड़ी हुई थी।
इंस्टाग्राम पर आरोपी ने उसे रायपुर के एक होटल में ले जाकर शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। फिर वह उसे अपने गांव कुंरा ले गया, जहां उसने उसकी मांग में सिन्दूर भरा और उसके गले में उसके घर के भक्ति केंद्र के पास मंगलसूत्र पहनाया।
पीड़िता के मना करने के बाद भी आरोपी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस मामले में, आरोपी राजू बारले को पुलिस धारा 366, 376 (2) (डी), और 4/6 पाक्सो एक्ट के तहत सुनवाई के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरिता दास के सामने लाई थी।
मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी राजू बारले को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने मामले में बहस की।