Bilaspur :छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सजा पर आईजी दुर्ग के आदेश को किया निरस्त,सब इंस्पेक्टर को मिली राहत

Bilaspur News: 7 मई , छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पुलिस महानिरीक्षक के एक सब इंस्पेक्टर को आजीवन कारावास की सजा के फैसले को पलट दिया था। इस आधार पर पुलिस अधीक्षक ने उसे कारावास की सजा सुनाई। इंस्पेक्टर जनरल दुर्ग ने कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक को जेल की सजा देने का निर्देश दिया था, जिसे पुलिस कम गंभीर मानती थी। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ता के अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिस रेगुलेशन एक्ट की धारा 270 (4) के तहत यदि कर्मचारी को किसी दोषसिद्धि के लिए दंडित किया जाना है तो उसे पहले कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा। साथ ही, याचिकाकर्ता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। साथ ही, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1966 के उपनियम 29(3) के अनुसार मामूली सजा को बड़ी सजा में बदलने की सजा का पुनरीक्षण 6 माह के भीतर ही किया जा सकता है, जबकि इसके खिलाफ अनुशंसा इस समय सीमा के बाद याचिकाकर्ता बनाया गया था। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकल पीठ ने पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग के आदेश को निरस्त कर दिया.