Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो यात्रियों को शराब ले जाने की अनुमति दे दि है। लेकिन कुछ शर्तो पर..

"यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।"

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि अब एक व्यक्ति को दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी गई है। हालाँकि, मेट्रो के अंदर शराब पीने पर अभी भी प्रतिबंध था।

डीएमआरसी द्वारा जारी बयान में कहा गया है, “एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली मेट्रो पर प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति है।”

समाचार एजेंसी पीटीआई के एक सवाल के जवाब में दिल्ली मेट्रो ने कहा कि हाल तक एयरपोर्ट मेट्रो लाइन को छोड़कर सभी लाइनों पर शराब पर प्रतिबंध था।

डीएमआरसी ने अपने बयान में आगे कहा, “एक समिति जिसमें सीआईएसएफ और डीएमआरसी के अधिकारी शामिल हैं पहले के आदेश की समीक्षा की है. पहले के आदेश के अनुसार, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दिल्ली मेट्रो में वस्तुएँ किसी भी प्रकार की नुकीली वस्तुएँ, विस्फोटक सामग्री, उपकरण, ज्वलनशील वस्तुएँ, निष्क्रिय करने वाले रसायन और अन्य खतरनाक वस्तुएँ, बंदूकें और आग्नेयास्त्र और अन्य आक्रामक वस्तुएँ हैं। इसने मेट्रो यात्रियों को मर्यादा बनाए रखने की चेतावनी दी और कहा, “मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय उचित शिष्टाचार बनाए रखें। यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।”