Chhattisgarh Education Department: शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर फैली अफवाह, शिक्षा विभाग का स्पष्टीकरण, नियमों का हो रहा पालन

Chhattisgarh Education Department: स्कूल शिक्षा विभाग ने इंटरनेट मीडिया पर शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर फैली अफवाहों पर स्पष्टीकरण जारी किया है।

Raipur News: शिक्षक भर्ती आरक्षण को लेकर इंटरनेट मीडिया रिपोर्ट्स पर स्कूल शिक्षा विभाग ने बयान जारी किया है। विभाग के मुताबिक, राज्य में अभी शिक्षकों की भर्ती चल रही है। हालाँकि, सोशल मीडिया पर गलत दावे फैल रहे हैं कि ओबीसी उम्मीदवारों को कोटा का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है।

इस संबंध में, लोक शिक्षण संचालनालय ने कहा है कि अब कुल 5,090 शिक्षक संवर्ग के पद भर्ती किया जा रहा है।अनारक्षित श्रेणी में कुल 905 नौकरियां हैं। गौरतलब है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक भी योग्यता बढ़ने पर अनारक्षित श्रेणी में भर्ती के लिए पात्र हैं।इस नियम का पालन 895 उम्मीदवारों ने किया था। अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है. अनुसूचित जाति के 48 अभ्यर्थियों, अनुसूचित जनजाति के 04 अभ्यर्थियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के 623 अभ्यर्थियों तथा सामान्य वर्ग के 220 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किये जा चुके हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण मानदंडों का कड़ाई से पालन किया गया और किसी भी समूह के साथ गलत व्यवहार नहीं किया गया। इसके बाद भी यदि कोई दावेदार यह आरोप लगाता है कि योग्यता प्रणाली त्रुटिपूर्ण है, यदि उससे नीचे के किसी व्यक्ति को अनारक्षित श्रेणी में नियुक्त किया गया है, तो उसे तुरंत लोक शिक्षण निदेशक को आवेदन करना चाहिए। निदेशक ऐसे आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में करेंगे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग और दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया अभी भी जारी है, आरक्षित वर्ग के कई उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के तीसरे दौर के लिए बुलाया गया और तारीख 30 सितंबर 2023 तय की गई है।