Newsclick के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ ने UAPA के तहत एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

इस मामले का जिक्र वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच के सामने किया. कोर्ट इस मामले पर आज सुनवाई के लिए राजी हो गया।

New Delhi: न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने कथित तौर पर चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने के लिए कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दिल्ली पुलिस के विशेष सेल द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उनकी याचिका का उल्लेख किया। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ से याचिका को आज सूचीबद्ध करने का आग्रह करते हुए सिब्बल ने कहा, “यह न्यूज़क्लिक मामला है जहां गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध रूप से की गई है।