CG Election 2023: 24 घंटे में सरकारी, 48 में सार्वजनिक और 72 घंटे में निजी स्थलों का विज्ञापन हटाना होगा

CG Election 2023: आगामी दिसम्बर माह में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग से लेकर प्रशासन स्तर पर तैयारी जोर शोर से चल रही है।

Bilaspur : छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव आयोग किसी भी समय आचार संहिता लागू करने के लिए आदेश दे सकता है। सरकारी कार्यक्रमों के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों की फोटो वाले विज्ञापनों और होर्डिंग्स की जांच की जा रही है। आयोग ने ऐसे विज्ञापनों को हटाने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है। सरकारी दफ्तरों में लगे विज्ञापन 24 घंटे के अंदर हटाने होंगे। वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर लगे प्रचार सामग्री को 48 घंटे के अंदर और निजी स्थानों पर लगे विज्ञापनों को 72 घंटे के अंदर हटाना होगा।

प्रशासन डेटा एकत्र करने में कठिन है। राज्य किसी भी समय आचार संहिता लागू कर सकता है। आधिकारिक घोषणा से पहले प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जब आचार संहिता लागू होती है, तो सबसे पहली चीज़ जिस पर लोगों का ध्यान जाता है, वह है सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में मंत्रियों, सांसदों और जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रकाशित विज्ञापन। आयोग ने इसे हटाने के लिए कई समय की बाध्यताएँ स्थापित की हैं। दिसंबर माह में विधानसभा चुनाव होंगे. चुनाव आयोग से लेकर प्रशासन तक तैयारियां जोरों पर हैं।

जिला प्रशासन अब केवल आयोग के निर्देशों का इंतजार कर रहा है। आचार संहिता लगते ही प्रशासन मुख्य सड़क से लेकर मोहल्लों तक विज्ञापन और होर्डिंग लगाना शुरू कर देगा।