छह और सात नवंबर 2023 को व 16 और 17 नवंबर 2023 को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व जिला अथवा राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है।
Raipur News: भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट और प्रिंट मीडिया में झूठे विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगाने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस प्रावधान के तहत मतदान के दिन और एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन आवश्यक है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले के अनुसार, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का पहला चरण होगा। प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन मतदान के एक दिन पहले और मतदान के दिन (6 और 7 नवंबर, 2023) और दूसरे चरण के मतदान के एक दिन पहले और दिन (16 और 17 नवंबर, 2023) प्रकाशित किए जाएंगे। विज्ञापनों का पूर्व जिला अथवा राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जरूरी
भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य एवं जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समितियों को प्रमाणन के आवेदनों पर यथाशीघ्र निर्णय लेने के निर्देश दिये हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान से पहले और मतदान के दिन प्रिंट मीडिया में भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन के बाद इससे प्रभावित दलों या उम्मीदवारों के पास स्पष्टीकरण या खंडन का कोई अवसर नहीं होता है.एम। ऐसे मामले में, स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन आवश्यक है।