Raipur News: छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार को दीपावली, छठ पूजा, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के अवसर पर पटाखे फोड़ने के लिए दो घंटे का समय तय किया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि छठ पूजा पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक और नए साल और क्रिसमस पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक। लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों द्वारा कम प्रदूषण वाले पटाखे बेचे जा सकते हैं। केवल वही पटाखे बेचे जा सकते हैं जिनका ध्वनि स्तर निर्धारित सीमा के भीतर है।
सीरीज़ पटाखों की बिक्री, उपयोग और निर्माण निषिद्ध है। आदेश में कहा गया है कि लिथियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सीसा और पारा का उपयोग करने वाले पटाखों के निर्माताओं के लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॅन जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्मों से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।