CG 2nd Phase Voting 2023: वोटर आइडी के अलावा 12 वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर भी कर सकेंगे मतदान

CG 2nd Phase Voting: विधानसभा चुनाव-2023 में मतदाता फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य 12 वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर भी मतदान कर सकेंगे।
इन 70 विधानसभा सीटों पर होगा चुनाव भरतपुर-सोनहत, मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुंड्रा, अंबिकापुर, सीतापुर, जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लैलूंगा, रायगढ़, सारंगढ़, खरसिया, धर्मजयगढ़, रामपुर, कोरबा, कटघोरा, पाली-तानाखार, मरवाही, कोटा, लोरमी, मुंगेली, तखतपुर, बिल्हा, बिलासपुर, बेलतरा, मस्तूरी, अकलतरा, जांजगीर-चांपा, सक्ती, चंद्रपुर, जैजैपुर, पामगढ़, सराईपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, बिलाईगढ़, कसडोल, बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर नगर पश्चिम, रायपुर नगर उत्तर, रायपुर नगर दक्षिण, आरंग, अभनपुर, राजिम, बिन्द्रानवागढ़, सिहावा, कुरूद, धमतरी, संजारी-बालोद, डौंडीलोहारा, गुंडरदेही, पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा और नवागढ़ विधानसभा शामिल हैं।

CG 2nd Phase Voting 2023: विधानसभा चुनाव-2023 में मतदाता फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अलग-अलग वैकल्पिक कागजात प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे। चुनाव अधिकारियों के अनुसार, जो मतदाता अपना चुनावी फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं, वे अपनी पहचान की पुष्टि के लिए वैकल्पिक दस्तावेज पेश कर सकते हैं। जब तक मतदाता का नाम उपयुक्त बूथ पर दर्ज है। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, मतदाताओं की मदद के लिए बीएलओ व्यक्तिगत बूथों पर मौजूद रहेंगे।

इन दस्तावेज का कर सकेंगे प्रयोग

आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आइडी (यूडीआइडी) कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे। प्रवासी मतदाता को मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।