मानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रायपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को जमकर फटकार लगाई है।ल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया
Raipur News: जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। वर्षों से एक ही स्थान और टेबल पर जमे कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया है।अदालत ने खमतराई पुलिस स्टेशन के प्रभारी की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की।
राज्य सरकार के वकील के अनुसार, वीआईपी ड्यूटी पर होने के कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। वकील से जानकारी मिलने के बाद कोर्ट ने जवाब के लिए समय दिया।रायपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में लाइसेंस को लेकर असहमति के बाद बाबुओं ने पीड़ित के साथ मारपीट की और खमतराई थाने में फर्जी शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने फर्जी रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की। पीड़िता ने जमानत के लिए याचिका दायर की है।कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता के वकील ने कहा कि रायपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का क्लर्क मनमानी करता है। वे वर्षों से एक ही क्षेत्र में अटके हुए हैं और गलत तरीके से काम कर रहे हैं। अपने काम पर ध्यान नहीं दें रहे। पीड़ित के साथ मारपीट की गई और उस पर झूठे आरोप के आधार पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया गया। अधिवक्ता की सूचना के बाद हाईकोर्ट ने खमतराई थाना प्रभारी, रायपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।मामला एकलपीठ में चला। न्यायमूर्ति एनके व्यास के नेतृत्व में। न्यायाधीश व्यास ने मामले की सुनवाई के दौरान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कीर्तिमान राठौड़ को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वर्षों से एक ही स्थान पर जमे सेवकों को तुरंत बदला जाये. आदेश का पालन करते हुए जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।