Bilaspur News: सुप्रीम कोर्ट व राज्य शासन के दिशा निर्देशों का करना होगा पालन, 2024 के स्वागत में ध्यान रखने वाली बातें..

Bilaspur News: शासन के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन का पालन करने का निर्देश दिया। संचालकों ने इस संबंध में अपनी सहमति भी दी।

Bilaspur News: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवनीश शरण एवं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह बिलासपुर की अध्यक्षता में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अति वर्ष 2023 के अंत में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शनिवार को पुलिस अधीक्षक, सहायक उत्पाद आयुक्त एवं नगर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में होटल, बार, रिसॉर्ट एवं क्लब संचालकों की बैठक आयोजित की गई।

नए साल 2024 का स्वागत करें। सरकार के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों का पालन करने के निर्देश दिए गए। इस लिहाज से संचालकों ने भी सहमति दे दी:

  • ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग उच्चतम न्यायालय एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के परिप्रेक्ष्य में रात्रि 10 बजे तक ही उपयोग धीमी आवाज में करने के निर्देश दिये गये ।
  • एफएल. 5 लाइसेंस प्राप्त रिर्सोट, होटल क्लब बार संचालकों को रात्रि 11 बजे एवं एफ.3 लाइसेंस प्राप्त रिर्सोट, होटल क्लब बार संचालकों को रात्रि 12 बजे तक ही वाइन सर्व करने के निर्देश दिये गये।
  • पटाखों का उपयोग नव वर्ष के अवसर पर रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक ही कर सकेंगे।. प्रवेश द्वार पर सभी संचालको को सीसीटीवी. कैमरा लगाने के निर्देश दिये गये।
  • सभी संचालकों को अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिये गये जिसे चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी को भी रखने के निर्देश दिये गये ताकि आपातकालीन स्थिति में तत्काल उपयोग किया जा सके।
  • यदि किसी ग्राहक के द्वारा अशोभनीय व्यवहार किया जाता है तो तत्काल पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी को सूचित करनें के निर्देश दिये गये।
  • ग्राहकों के वाहनों के पार्किंग के लिए समुचित व्यवस्था किये जाने समस्त संचलकों को निर्देशित किया गया।
  • मुख्य मार्ग तथा हाईवे पर स्थित होटल संचालकों को यातायात व्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त गार्ड लगाये जाने के निर्देश दिये गये है।
  • सभी संचालकों को नव वर्ष मनाने के लिए आये ग्राहकों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी निर्देशित किये गये।