Dhamtari News: जमीन का नक्शा और खसरा देने के नाम पर मांगी थी 5 हजार रुपये, रिश्वतखोर पटवारी को तीन साल की सजा…

मामले को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में पेश किया गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद केएल चरयाणी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने आरोपित पटवारी को तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपित पटवारी को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

Dhamtari News: जमीन की बिक्री के लिए नक्शा और खसरा के साथ नक्शा उपलब्ध कराने के एवज में एक किसान से 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए आरोपी पटवारी को अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। सजा के तौर पर उन्हें जुर्माना भी मिला। याचिकाकर्ता गणेशराम साहू ने नाहरडीह में 50 डिसमिल भूमि खसरा नंबर 606-1 रकबा 0.52 हेक्टेयर को सभी पक्षों की सहमति से अपनी मां एवं बहन के नाम पर विक्रय किया।

जब वह 45 वर्षीय हीरालाल ढीढ़ी के पास पहुंचे। इसे बेचने के लिए ग्राम भठेली-भखारा निवासी हीरालाल ढीढी, जो उस समय नाहरडीह का पटवारी था, उसने नक्शा की रूपरेखा बनाने और खसरा देने के लिए 5000 रुपये की रिश्वत की मांग की।

एंटी करप्शन ब्यूरो में रिश्वत लेते पकड़े थे रंगेहाथ

नुकसान झेलने वाले किसान गणेशराम साहू ने रायपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो को घटना के बारे में बताया। 18 अगस्त, 2018 को, पटवारी हीरालाल ढीढ़ी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने झूठे बहाने के तहत गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि उसने पटवारी से पैसे की मांग की थी और 5,000 रुपये का पूर्वनिर्धारित भुगतान स्वीकार कर लिया था। जब रिश्वत के नोट और उन पर अंगूठे के निशान जब्त कर लिए गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

तीन साल की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड भी

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अनुपालन में पूरा मामला विशेष न्यायाधीश के समक्ष लाया गया। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद केएल चरयानी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने आरोपी पटवारी को तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पटवारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.