DMRC को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, रिलायंस की सहायक कंपनी को ₹8,000 करोड़ का भुगतान करने से राहत…

SC ने DMRC को दी राहत, रिलायंस की सहायक कंपनी को 8,000 करोड़ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं।

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को पलट दिया है जिसमें दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) को लगभग ₹8,000 करोड़ का मध्यस्थता पुरस्कार देने का आदेश दिया गया था। अदालत ने निर्देश में “न्याय की गंभीर विफलता” का हवाला दिया और पहले वितरित की गई सभी रकम वापस करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने उस पीठ का नेतृत्व किया जिसने मध्यस्थ फैसले के खिलाफ अपनी पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के संबंध में डीएमआरसी की उपचारात्मक याचिका को अनुमति दी थी। डीएमआरसी की अपील और मध्यस्थ फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाएं खारिज होने के बावजूद, अदालत ने सुधारात्मक याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।