PM Modi Controversy: दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम मोदी को दी राहत, छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका खारिज की खारिज…

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें उत्तर के पीलीभीत में एक भाषण के दौरान “भगवान और पूजा स्थल” के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। प

अदालत ने याचिका को “पूरी तरह से ग़लत” और योग्यता की कमी वाला माना, खासकर तब जब चुनाव आयोग ने अभी तक इसी तरह के प्रतिनिधित्व पर कोई निर्णय नहीं लिया था। इस बीच, कांग्रेस ने राजस्थान में एक चुनावी रैली के दौरान मुसलमानों पर की गई टिप्पणी के लिए मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग से संपर्क किया था।

चुनाव आयोग ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी स्टार प्रचारक उच्च स्तर का संवाद बनाए रखें। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण 7 मई को होना है और वोटों की गिनती 4 जून को होगी।