Chhattisgarh News: 2 मई, छत्तीसगढ़ में जल्द ही सरकारी नौकरी की भर्तियों में उछाल देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि भर्तियों को मिशन मोड में पूरा किया जाए। आपको याद दिला दें कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम हाउस में उच्चाधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें भूपेश बघेल ने बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का फैसला लिया था।
यह गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में आरक्षण मामले की सुनवाई करते हुए 58 फीसदी आरक्षण को सही ठहराया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा 58 प्रतिशत आरक्षण पर लगी रोक को सर्वोच्च न्यायालय ने हटा दिया है। अब इसी आरक्षण रोस्टर के आधार पर राज्य में भर्तियां करने का निर्णय लिया गया है। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीपी अशोक जुनेजा, पीएससी अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव अंकित आनंद शामिल हुए।
गौरतलब हो कि हाई कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में सुनवाई के दौरान 58 फीसदी आरक्षण पर रोक लगा दी थी. राज्य सरकार की ओर से मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब इस मामले में बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इस पर सरकार जल्द ही अपना पक्ष रख सकेगी। इसके बाद भर्ती व अन्य आरक्षण आधारित प्रक्रियाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।