अब समाचार पत्रों में सट्टा का विज्ञापन चलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, एडवाइजरी का पालन नहीं करने पर होगी इतने साल की

Raipur News: राजधानी पुलिस ने अखबारों में सट्टेबाजी के विज्ञापनों को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही यह एडवाइजरी भी जारी की गई है। रायपुर पुलिस के मुताबिक अखबारों में किसी भी तरह का सट्टा संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करने पर ऐसे लोगों के खिलाफ धारा 10 और 11 को ध्यान में रखते हुए सजा का प्रावधान तैयार किया गया है। दोषी पाए जाने पर 50 हजार डॉलर का जुर्माना और तीन साल की सजा होगी. जेल में लागू किया जाएगा।