GST New Rule: जीएसटी चोरों पर अंकुश लगाने के लिए एक नवंबर से जीएसटी के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। हालांकि यह नियम अभी 10 करोड़ या उससे अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों पर लागू होगा
GST News: जीएसटी चोरों से निपटने के लिए 1 नवंबर से जीएसटी कानूनों में संशोधन किया जाएगा। जीएसटी प्राप्तियों को अब प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्लेटफॉर्म पर सूचित किया जाना चाहिए। हालांकि, फिलहाल यह नियम 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक टर्नओवर वाले उद्यमों पर ही लागू होगा। इसे भविष्य में सभी जीएसटी करदाताओं पर लागू किया जाएगा।
अधिकारियों के मुताबिक, इस कानून का प्रमुख लक्ष्य जीएसटी चोरों को कम करना है। सूत्र के मुताबिक, जीएसटी ई-चालान प्रणाली संचालित करने वाले राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने एक सलाह में अनुरोध किया है कि जीएसटी प्राधिकरण जारी होने के 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर चालान प्रकाशित करे। अधिकारियों के मुताबिक जीएसटी चोरों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच दिसंबर तक चलेगी। गलत तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने वाले उद्यमों पर जीएसटी विभाग की टीम कड़ी नजर रख रही है। समय-समय पर ऐसी फर्जी फर्मों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐसी कंपनियों की चल रही जांच दिसंबर के अंत तक जारी रहेगी।